जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बंध (स्थायी / अस्थायी) के लिए / स्वीकृत भार बढाने अथवा घटाने / नाम परिवर्तन (स्वामी वही) / कनेक्शन ट्रांसफर (स्वामित्व का परिवर्तन) / वर्तमान कनेक्शन शिफ्ट करने / वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन पत्र

सहायक अभियन्ता ()
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
Applicant Details
Connection Details
1. मकान मालिक / Owner
2. किरायेदार / Tenant
3. कब्जेदार / Occupant
6. आवेदक का प्रकार / Application Type
i. नया विद्युत संबंध / New Connection
ii. भार वृद्धि / घटाना / Load Change
iii. वर्तमान कनेक्शन शिफ्टिंग / Connection Shifting
iv. वर्तमान कनेक्शन का नाम परिवर्तन / Name Change
v. श्रेणी परिवर्तन / Category Change
vi. वर्तमान कनेक्शन का ट्रांसफर / Connection Transfer

खाता सं. किलोवाट/हा.पा./संविदा मांग से किलोवाट हा.पा. / से केवीए

खाता सं. को से शिफ्टिंग हेतु

खाता सं. का नाम परिवर्तन को से

खाता सं. के श्रेणी परिवर्तन हेतु श्रेणी से श्रेणी में।

खाता सं. जो श्री के नाम से है उसे को ट्रांसफर करने हेतु ।

7. बैंक खाते का विवरण / Bank Details

( पासबुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)

8. संलग्न दस्तावेज / Attached Documents
प्रतिष्ठापना प्रमाण-पत्र / शपथ पत्र किरायेदार / कब्जे होने पर अनुबन्ध पत्र अथवा क्षतिपूर्ति का पत्र मकान मालिक होने पर प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज (नाम / श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नही)
पहचान प्रमाण पत्र (मुखिया का राशन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस / मतदाता का पहचान पत्र / आयकर पेन कार्ड)
तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र / स्वप्रमाणित शपथ पत्र (कृषि) कनेक्शन के लिए
Declaration & Signatures
आवेदक का / Applicant's
जयपुर विद्युत वितरण निगम का / JVVNL's

10. मैने इस आवेदन / अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे सभी शर्ते पढ एवं समझ ली है। इन सभी शर्तों में तथा विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निब्धन-2004 की अन्य शर्तों से मै सहमत हूँ। इस प्रार्थना-पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबन्ध हट सकता है यदि विद्युत संबंध दे दिया गया है तो इस आधार पर विद्युत संबंध काटा जा सकता है। मैं अपने विद्युत फिटिंग स्वंय सुरक्षा एवं देख रेख करूंगा और सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा।

कार्यालय उपयोग हेतु / For Office Use Only

आवेदक द्वारा जमा कराई गई (सहायता हेतु पीछे कम सं. 1 व 2 देंखे)

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के कम संख्या 6 (i) में (आवेदित संबंद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क. सं.भार का वर्णन / Load Descriptionसंख्या / Qtyवाटेज / Wattageकुल वाटेज / Total Wattage
1बल्ब/फेन/लाईट प्लग / Bulb/Fan/Light Plug (5A)60 W
2ट्यूब लाईट / Tube Light40 W
3टेलीविजन / Television100 W
4पावर प्लग / Power Plug (15A)500 W
5फ्रिज/कूलर / Fridge/Cooler250 W
6गीजर / Geyser1500 W
7एयर कंडीशनर / Air Conditioner (1.5 Ton)2200 W

नोट / Notes:

  1. घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शनों तथा अन्य गतिविधियों (कनेक्शन के स्थानान्तरण को छोडकर) के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है।
  2. भार घटाने, वर्तमान कनेक्शन शिफ्टिंग, कनेक्शन नाम परिवर्तन (ट्रांसफर) हेतु (पूर्व कनेक्शनधारी द्वारा सहमति होने पर) सुरक्षा राशि देय नही है।
  3. दस्तावेज संलग्न करें - i. परिवर्तित स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति। ii. अधिष्ठापना प्रमाण पत्र (installation Certificate)। iii. परिसर में बिजली की फिटिग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है, का सर्टिफिकेट। ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।

आवेदन/अनुबन्ध की शर्ते / Terms & Conditions

  1. मै/हम विद्युतापूर्ति की मात्रा के मापन के लिए आवश्यक मीटर चाहता हूँ चाहती हूँ। मैं/ हम मेरी/हमारी परिसर पर निगम के अधिष्ठापित मीटर तथा अन्य उपस्करों को हुई किसी भी हानि क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा/होंगे।
  2. मैं / हम आपूर्ति की प्रारम्भण तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक प्रयोजनार्थ विद्युतापूर्ति लेने के लिए एक वचनबद्ध हूँ/ है। (अस्थाई आपूर्ति के मामले में अवधि के लिए) तथा अग्रेत्तर मै / हम उस आपूर्ति के लिए समय-समय पर प्रयोज्य टैरिफ दरों से भुगतान के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रभारों जो कि हेतु शर्तों एवं निबन्धनों में अन्तविष्ट प्रावधानों या किन्ही अन्य नियमों विनियमो के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा देय होंगे, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ है।
  3. मै/हम सहमत हूँ है कि मुझे/हमे/मेरी / हमारी परिसर पर अधिष्ठापित सर्विस लाईन या उपस्कर से किसी अन्य आवेदक को विद्युतापूर्ति के निगम के अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई आपत्ति नही होगी।
  4. मै/हम निगम द्वारा सूचित प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान विद्युत ऊर्जा का उपयोग न करने के लिए सहमत हूँ/ है।
  5. कनेक्शन दिये जाने की दशा में यह आवेदन पत्र कनेक्शन के दिये जाने की तिथि से इसे नए अनुबन्ध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिये जाने तक या जब तक इस विद्युतापूर्ति के लिए शर्ते एवं निबन्धन-2004 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के समय तक अनुबन्ध समझा जाएगा। वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के साथ प्रपत्र (अनुलंग्नक-5) में पृथक अनुबन्ध निष्पादित करेगा।
  6. यह अनुबन्ध विद्युत की आपूर्ति हेतु शर्त एवं निबन्धन-2004 (संशोधित तथा समय-समय पर प्रवर्तित विद्युतापूर्ति हेतु दरें, जो इस अनुबन्ध के अंग होंगे, के समस्त प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा व समझा जाएगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंद्ध प्रावधान तथा उसके अन्तगर्त बनाये गए नियम तथा विनियम अथवा उसमे अनुवर्ती संशोधन या आशोधन, प्रशासी प्रावधान होंगे।